Kali Maa Pakri Dham

Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

बलिया की की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 वर्ष की कठोर करावास व 50 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 /विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट,न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त बृजेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर ग्राम उस्सा बबूरानी थाना पकड़ी जनपद  बलिया को 10 वर्ष के कठोर करावास व ₹50000 अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड न देने की दशा में 1 वर्ष के कठोर करावास भोगना होगा। वादिनी मुकदमा ने संबंधित थाना पकड़ी पर सूचना दी थी कि वादिनी की पुत्री पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष से बृजेश राजभर पुत्र मुन्ना राजभर करीब 2 वर्ष से अवैध संबंध बनाया है जब वादिनि के पुत्री के पेट में उसका बच्चा आ गया तो वह वादिनि को उसकी लड़की ने सारी बात बताई। वादिनि ने शादी करने के लिए बृजेश राजभर से कहा तो मना कर दिया । वादिनि  के लड़की से दुराचार करता रहा। वादिनी के उपरोक्त आवदेन  पर थाना पकड़ी पर मुकदमा दर्ज हुआ, और विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया ।न्यायालय ने उपरोक्त मामले का दौरान विचारण अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक पर शिलन  व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडे विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया और अभियूक्त को 10 वर्ष के सश्रम करवास  ₹50000 के अर्थ दंड से दंडित किया अर्थ दंड न देने की दशा में 1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम  कारा वास भोगना होगा अर्थ दंड की धनराशि में से ₹40000 पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में और शेष ₹10000 राजकोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया।



By- Dhiraj Singh

No comments