बलिया की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से किया दण्डित
बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या तीन न्यायाधीश नीलम ढाका की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त मोनू उर्फ मनू को दोषी करार देते हुए, अभियुक्त को 2 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना सिकंदरपुर पर मु0अ0सं0-130/2022 धारा-2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त मोनू उर्फ मन्नू पुत्र सुरेश प्रसाद गोंड निवासी ग्राम दुगौली थाना सिकंदरपुर जिला बलिया पर दर्ज था। जिसका विचारण न्यायालय विशेष न्यायधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-3, बलिया द्वारा किया जा रहा था जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन के तरफ अजय कुमार तिवारी विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने धारा 2/3(1) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 02वर्ष का कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा ।
By- Dhiraj Singh
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