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हत्या का प्रयास के मामले में बलिया के न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000/- रू0 के अर्थदण्ड से किया दण्डित

 


बलिया : हत्या का प्रयास के मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया न्यायिक अधिकारी हरिश्चंद की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए, अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।थाना कोतवाली पर  मु0अ0सं0- 265/2018  धारा-324,307,504,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त राजेश कुमार तुरहा पुत्र स्व0 दाऊजी प्रसाद निवासी राजेन्द्र नगर थाना कोतवाली जिला बलिया पर दर्ज था जिसका विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ.टी.सी-3 बलिया द्वारा किया जा रहा था ।जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन  साक्ष्य का समयक परिसिलन व अवलोकन करने के पश्चात, अभियोजन के तरफ से संदीप कुमार तिवारी एडवोकेट सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजादारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने धारा 324 भादवि सपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।

धारा 307 भादवि सपठित धारा 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्तों को 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा ।


By- Dhiraj Singh

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