NDPS एक्ट में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपये का जुर्माना
बलिया : उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बलिया पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप NDPS एक्ट के एक मामले में अभियुक्त राजकुमार प्रजापति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।मामला थाना मनियर से संबंधित है, जहां मुकदमा संख्या 338/2023, धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत अभियुक्त राजकुमार प्रजापति, पुत्र काशीनाथ प्रजापति, निवासी उमरहा, जनपद वाराणसी को विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, बलिया द्वारा दोषी ठहराया गया। अभियुक्त को धारा 20 NDPS एक्ट के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले का विवरण:
दिनांक 23 नवंबर 2023 को थानाध्यक्ष मनियर और उनकी टीम ने अभियुक्त राजकुमार प्रजापति के वाहन से 32.50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया था। इसके बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी APO हरेराम वर्मा द्वारा की गई।
बलिया पुलिस की इस कार्रवाई को मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक श्री ओमवीर सिंह ने मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी।
By- Dhiraj Singh
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