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बलिया में जानलेवा हमले के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना




बलिया : उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बलिया पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जानलेवा हमले के एक मामले में अभियुक्त लट्टू उर्फ अखिलेश गोंड को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।मामला थाना कोतवाली से संबंधित है, जहां मुकदमा संख्या 572/2023, धारा 307 भादवि के तहत अभियुक्त लट्टू उर्फ अखिलेश गोंड, पुत्र राजकुमार गोंड, निवासी सहरसपाली गोपालपुर, थाना कोतवाली, बलिया को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा दोषी ठहराया गया। अभियुक्त को धारा 307 भादवि के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


घटना का विवरण:

दिनांक 19 अक्टूबर 2023 को थाना कोतवाली पर वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि उनका पुत्र हेरिटेज स्कूल के सामने समोसे और जलेबी की दुकान चलाता है। अभियुक्त लट्टू उर्फ अखिलेश गोंड, जो नशे की हालत में था, दुकान पर समोसा मांगने आया। जब वादी के पुत्र ने पैसे मांगे, तो अभियुक्त ने अचानक जेब से ब्लेड निकालकर जान से मारने की नियत से उनके पुत्र के गले पर हमला कर दिया और फरार हो गया। इस घटना के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी डीजीसी संजीव कुमार सिंह द्वारा की गई। बलिया पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध नियंत्रण की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है।



By- Dhiraj Singh

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