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बलिया में गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास, 5000 रुपये का जुर्माना

 


बलिया : उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट/ई.सी. एक्ट) बलिया की अदालत ने एक अभियुक्त को गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।दिनांक 5 जुलाई 2025 को थाना पकड़ी पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 67/2019, धारा 2/3(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त राजकुमार मुसहर उर्फ बाली, पुत्र स्वर्गीय बांगुर मुसहर, निवासी कोईरिया सईसड़, थाना दिनार, जिला रोहतास (बिहार) को मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की मजबूत पैरवी के आधार पर दोषी पाया गया। माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 5 वर्ष के साधारण कारावास और 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अभियुक्त को 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में अजय कुमार तिवारी, ADGC, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बलिया पुलिस की सोशल मीडिया सेल ने इस उपलब्धि को साझा करते हुए बताया कि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।


By- Dhiraj Singh

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