विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को दी गई कानूनी जानकारी
बलिया। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अनिल कुमार झा के आदेशानुसार शनिवार को पंचायत भवन चांदपुर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में हुआ। शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरालीगल वालंटियर्स सत्येन्द्र कुमार पाठक, रामसुमेर यादव, नमोनारायण यादव एवं अनिता चौधरी ने ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और उपलब्ध विधिक सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अगस्त से 30 दिसंबर 2026 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान-3.0 चलाया जा रहा है। अभियान के तहत न्यायालयों में लंबित मामलों का मध्यस्थता यानी सुलह-समझौते के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण कराने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों से अपील की गई कि वे अपने अथवा परिचितों के विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर मीडिएशन सेंटर, बलिया में निस्तारित करा सकते हैं। इससे समय और धन की बचत के साथ विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है।
शिविर में 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी गई। बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह- समझौते के आधार पर सरल, त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारण कराया जा सकता है। पैरालीगल वालंटियर्स ने बताया कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों तक विधिक सहायता पहुंचाने के लिए नालसा की टोल फ्री हेल्पलाइन 15100 की सेवा उपलब्ध है। इसके माध्यम से जरूरतमंद लोग घर बैठे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में मौजूद ग्रामीणों से इन सुविधाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की गई।


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