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हाई प्रोफाइल रागिनी हत्याकांड में सभी आरोपी दोषी करार





# आज सजा पर विचार करेगी अदालत


बलिया। बलिया जिले के बहुचर्चित रागिनी हत्याकांड के मामले में  परीक्षण के उपरांत अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम व विशेष न्यायाधीश पाक्सो चंद्रभानु सिंह की अदालत ने समूचे अभियोजन साक्ष्य के आधार पर चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया और उन्हें कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया। जबकि पांचवे अभियुक्त को किशोर होने की वजह से उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है। अदालत सजा के बिंदु पर शुक्रवार को विचार करेगी। 
उल्लेखनीय है कि एसएसटी नंबर 527/17 में बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के बजहां गांव निवासी अभियुक्त कृपा शंकर तिवारी, प्रिंस उर्फ आदित्य तिवारी, नीरज तिवारी, सोनू तिवारी को अदालत ने भारतीय दंड विधान अधिनियम की धारा 147, 148, 149, 302, 354 डी, 506, 11/ 12 पाक्सो एक्ट के तहत अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार पांडे द्वारा समस्त साक्ष्यों को परीक्षित कराने के उपरांत दोषी करार दिया गया। 
घटना के बारे में बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत बजहां गांव निवासी वादी मुकदमा जितेंद्र कुमार दुबे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 8 अगस्त 2017 को समय 7:30 बजे सुबह को रागिनी(16) संस्कार भारती विद्या मंदिर सलेमपुर में पढ़ने के लिए जा रही थी। 
इसी में उपरोक्त आरोपियों ने उसका पीछा करते हुए गांव के ही काली मंदिर के पास मोटरसाइकिल से धक्का मार दिया जिससे वह गिर गई। जिसके बाद उसे सोनू, नीरज और कृपाशंकर ने पकड़ लिया तथा प्रिंस ने चाकू से रागिनी के गर्दन पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना बड़ा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मामले की जानकारी होने के तुरंत बाद रागिनी के पिता, उसकी मां वंदना दुबे और बड़ी बहन नेहा ने निजी साधन से जिला अस्पताल बलिया लेकर गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान 2 वर्षों तक चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से 12 गवाह परिक्षित हुए और बचाव पक्ष ने भी अपना पक्ष प्रस्तुत किया। सब कुछ देखने और सुनने के बाद न्यायाधीश महोदय ने विचारण के उपरांत सभी को दोषी करार दिया और कस्टडी में लेने का आदेश दिया, जिसकी सजा शुक्रवार को सुनाई जाएगी।


By-Ajit Ojha

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