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मनियर,बलिया। साक्ष्यों को छिपाकर धोखाधड़ी व कुट रचित तरीके से प्रधान पद हासिल करने के मामले में पुलिस ने खंड विकास अधिकारी विजय शंकर की तहरीर पर विकास खंड मनियर अंतर्गत ग्राम पंचायत असना के पदच्युत प्रधान संजीत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह के विरुद्ध थाने में धारा 419, 420 के तहत धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। बीडीओ ने यह कारवाई जिलाधिकारी के पत्र संख्या 2215/ सात-पं०/ शि०लि० के आधार पर की है।
उल्लेखनीय है कि विगत 15 अक्टूबर को खंड विकास अधिकारी मनियर ने मनियर थाने में तहरीर दिया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का हवाला देते हुए तहरीर में दर्शाया है कि उक्त प्रधान को पद से पदच्युत कर दिया गया है। तहरीर में दर्शाया गया है कि असना निवासी संजीत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह ने अपने तथ्यों को छिपाकर ग्राम पंचायत सामान्य निर्वाचन 2015 में ग्राम प्रधान के पद पर नामांकन कर चुनाव लड़ कर निर्वाचित हुए थे। साथ ही जिक्र किया है कि इनके विरुद्ध जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है।
बताते चलें कि उच्च न्यायालय के आदेश के समादर में जिलाअधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने ग्राम प्रधान असना को पद से पदच्युत किया था।
गौरतलब हो कि असना गांव निवासी मार्कंडेय उपाध्याय ने अपने ही गांव के ग्राम प्रधान संजीत कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह के विरुद्ध शपथ पत्र देकर शिकायत किया था कि सोनभद्र की अदालत द्वारा धारा 379 के तहत ग्राम प्रधान को दो वर्ष का कारावास एवं 2000 रुपये के जुर्माना, धारा 411 के तहत दो वर्ष का कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माना, 8 / 20 औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम के तहत चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया था। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लिखित मिश रिट पेटेशन भी दायर किया था।


रिपोर्ट— राममिलन तिवारी

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