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जलायी पराई तो अब खैर नहीं,जाना पड़ेगा जेल


बलिया। प्रदेश प्रमुख शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन भी एलर्ट मोड में आ गया है। नतीजतन जिलाधिकारी श्रीहरिप्रताप शाही ने पराली, धान की पुआल व अन्य कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने वाले के विरुद्ध जुर्माना लगाने के साथ-साथ प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अपने आदेश में डीएम ने कहा है कि यदि किसी कंपाइन मशीन में एस्ट्रा राईपर लगाया जाय, जिससे धान की फसल का बचा हुआ हिस्सा खेत से निकल सके यदि किसी कंपाइन मशीन में एस्ट्रा राईपर अतिरिक्त यंत्र न लगा हो तो उसका संचालन रोक कर संबंधित थाना में खड़ा करा दिया जाये। 


क्षेत्रीय लेखपाल के माध्यम से सर्वे कराकर खसरा में इसका इंद्राज कराया जाय कि किसान द्वारा गाटे पर पराली जलायी गयी है तथा पराली जलाने वाले किसान को शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित रखने के संबंध में कार्यवाही की जाए। ग्राम स्तरीय अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सचिव/ लेखपाल के माध्यम से खेतों में पराली न जलाया जाये। इसका उल्लंघन करने वाले के विरूद्ध जुर्माना एवं आरोपित करते हुए वसूली भी सुनिश्चित की जाये।



रिपोर्ट : अजित ओझा

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