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लॉकडाउन में खेती किसानी के लिए छूट, पर बनाए रखना होगा एक मीटर की दूरी



बलिया: जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कहा कि उनके बीच गन्ने की बुवाई के साथ-साथ मूंगफली, ज्वार, बाजरा, हरा चारा, सब्जी आदि की बुवाई और रवि की फसलों की कटाई के संबंध में कुछ छूट दी गई है। इसमें फसल कटाई के लिए हार्वेस्टर, ट्रैक्टर व खेती किसानी से जुड़े कार्य करने वाले मजदूर शामिल हैं। लेकिन, इसके बीच सोशल डिस्टेंस का पालन कर एक मीटर की दूरी हर हाल में बनानी होगी।

इसके अंतर्गत खाद, बीज या कृषि रसायनों के लाइसेंस प्राप्त सरकारी एवं निजी विक्री केंद्र खुले रहेंगे। निर्माण एवं आपूर्ति जारी रहेगा। रेलवे रेक द्वारा उर्वरक आपूर्ति और लोडिंग/अनलोडिंग करने वाले श्रमिक आ-जा सकेंगे। जिले में उर्वरक बीज एवं कीटनाशक के परिवहन में लगे हुए वाहनों को रोका नहीं जाएगा, बशर्ते वाहन चालक अपने मालवाहक वाहन के आगे 'आवश्यक वस्तु उर्वरक/बीज/कीटनाशक जनपद-बलिया' लिखा हुआ स्टीकर लगाएंगे। वाहनों में लोग इस प्रकार बैठेंगे कि उनके मध्य कम से कम एक मीटर की दूरी बनी रहे। उर्वरकों की बिक्री पोस मशीन से करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि मशीन के प्रयोग से पहले किसानों के हाथ सैनिटाइज किए जाएं और साबुन से हाथ धुलवाया जाए। और हां, विक्रेता अपने प्रतिष्ठान से ही किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक बेचेंगे। जहां दुकान है, वहां हर दो घंटे में ब्लीचिंग पाउडर घोल या सोडियम हाइपोक्लोराइट या स्प्रिट आदि का छिड़काव होता रहे। किसी भी प्रतिष्ठान पर भीड़ नहीं हो इसलिए चूने से सर्किल बनाकर खड़े होने की जगह चिन्हित कर ली जाए।


रिपोर्ट : धीरज सिंह

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