आवश्यक वस्तुओं को लेकर आने-जाने वाले वाहनों को छूट
बलिया : लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं को लाने या ले जाने वाली गाड़ियों को जनपद के बॉर्डर या जनपद के अंदर छूट दे दी गई है। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही व एसपी देवेन्द्र नाथ ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि घरेलू उपयोग की चीजें जैसे गेहूं, चावल, आटा, बेसन, मैदा, दाल, तेल, घी, डालडा, रिफाइन, साबुन, टूथपेस्ट, सभी प्रकार के मेवा, आलू, सभी प्रकार की सब्जियां, फल, दूध तथा पेट्रोलियम पदार्थ को लाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा पशुओं के चारा से संबंधित पशु आहार, भूसा, चिकित्सकीय उपकरण जैसे दवा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर तथा अन्य केमिकल जो फर्श साफ करने में प्रयोग किए जाते हैं, इनके परिवहन पर भी छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में कहीं कोई दिक्कत न हो इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है।
रिपोर्ट : धीरज सिंह
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