Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

जानें कब तक न्यायालयों में नहीं होगी मुकदमों की सुनवाई



बैरिया (बलिया): जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में स्थानीय तहसील के सभी न्यायालयों के अलावा चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी का न्यायालय, उपजिला मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तहीलदार व नायब तहसीलदार का न्यायालय में अग्रिम आदेश तक मुकदमों की सुनवाई नहीं की जाएगी। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस व थाना दिवस का आयोजन नहीं होगा।
उक्त आदेश जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया है। केवल आपातकालीन सेवाओं के अलावा प्रशासनिक कार्य निपटाया जाएगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अनावश्यक तहसील, सरकारी कार्यालयों, बाजार, हाट नहीं आने का आग्रह किया है। लोग अपने घरों में रहे, यह उनके लिए, उनके परिवार के लिए व समाज के लिए हितकारी है।


रिपोर्ट : वी चौबे

No comments