ग्रामीण रोस्टर से विद्युत विल वसूली हेतू अधीशाशी अभियंता को दिया ज्ञापन
रेवती (बलिया) नगर के समाजसेवी अतुल कुमार पांडेय ने अधीशाशी अभियंता विद्युत वितरण चतुर्थ जनपद बलिया को लिखित ज्ञापन देकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में उ० प्र० इलेक्ट्रिकसिटी सप्लाई कोड 2005 (6,5) नगर पंचायत रेवती में लागू विद्युत उपभोक्ताओं से ग्रामीण रोस्टर के आधार पर बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित किये जाने की मांग की ।
श्री पांडेय ने बताया कि ज्ञापन में मुख्य रूप से नगर पंचायत रेवती , सहतवार , बांसडीह , मनियर, सिकंदरपुर , चितबडागांव सहित अन्य शहरी क्षेत्र जिसमें ग्रामीण रोस्टर से बिजली सप्लाई की जाती हैं और शहरी रोस्टर से भुगतान लिया जाता है। उन समस्त शहरी क्षेत्रों में उ ० प्र० इलेक्ट्रिकसिटी कोड लागू कर ग्रामीण रोस्टर के आधार पर बिल का भुगतान लिया जाय । उच्च न्यायालय के रिट संख्या - 6882/ 2020 के आदेश के क्रम में इसका निराकरण सुनिश्चित किया जाय ।
बताते चले कि नगर पंचायत रेवती में ग्रामीण रोस्टर से बिजली सप्लाई की जाती हैं किन्तु शहरी रोस्टर से भुगतान लिया जाता रहा है । वर्ष 2013 दिसंबर में शहरी रोस्टर के नाम पर अतिरिक्त सरचार्ज जोड़कर प्रतिमाह रूपये 160 की जगह 1725 रूपये बिना मीटर लगाये उपभोक्ताओं से पैसा वसूला जा रहा था । इस संदर्भ में नगर के अढ़ाई दर्जन विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय में पूर्व में रिट दाखिल किया गया था ।
रिपोर्ट - पुनीत केशरी
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