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इब्राहिमाबाद भूमि प्रकरण में विधायक सुरेंद्र सिंह के शिकायत को डीएम ने किया खारिज, कहा वैध है रजिस्ट्री जानें पूरा मामला





बलिया : इब्राहिमाबाद में सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के भांजे द्वारा कथित रूप से विवादात्मक जमीन का बैनामा कराने के प्रकरण में जिलाधिकारी ने दिया क्लीनचिट । बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह, सपा नेता दिवान सिंह सहित तीन लोगों के शिकायतों को किया खारिज। 



उल्लेखनीय हैं कि 22 मई को इब्राहिमाबाद में कुछ लोगों से विनय सिंह द्वारा रजिस्ट्री कराया गया था 10 जून को विधायक सुरेंद्र सिंह द्वारा इसपर आपत्ति दर्ज कराते हुए क्रेता विनय सिंह, सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और उनके अनुज कन्हैया सिंह कई गंभीर आरोप लगाया था। 



इस प्रकरण में विधायक व अन्य दो लोगों के शिकायत पर जिलाधिकारी हरिप्रताप शाही ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की थी। 


तीन महीने की जांच के बाद जांच टीम के रिर्पोट के आधार पर 3 सितंबर को जिलाधिकारी ने क्रेता -विक्रेता व उक्त जमीन के रजिस्ट्री को वैध करार दिया। 



जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार कही भी नियम से विरुद्ध कोई भी कार्य नही हुआ है क्रेता जमीन का नामांतरण कराने व नामांतरण के बाद वह किसी भी प्रकार का निर्माण करा सकता है। अगर शिकायत कर्ता चाहे तो न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है।


 इस बीच उक्त जमीन के क्रेता शिवम ऐरा प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विनय सिंह ने बताया कि क्षेत्र की युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कृषि आधारित उद्योग लगाने की योजना है जो एक साल में धरातल पर दिखने लगेगा।



रिपोर्ट : धीरज सिंह




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