बगैर हाई सिक्योरटी नम्बर प्लेट के चलाया वाहन तो होगी कारवाई
-एक दिसम्बर से जिले में एचएसआरपी की होगी अनिवार्यता
बलिया। प्रदेश सरकार ने राज्य में पंजीकृत वाहनों के लिए नया आदेश जारी किया है। सरकार ने जिले में पंजीकृत वाहनों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए नवम्बर तक का वक्त दिया है, एक दिसम्बर से बगैर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के वाहन चलाना अपराध होगा। यह जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने दी। उनका कहना है कि इस महीने बाद यानि एक दिसम्बर से बिना एचएसआरपी के वाहनों को चालाने वाले को दंडित किया जाएगा।
शासनादेश का हवाला देते हुए आरआई ने बताया कि पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होना जरूरी है। आदेश के मुताबिक नई गाड़ियों पर तुरंत हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाए और पुराने वाहनों के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया है। सभी रीजनल ट्रांसपोर्टरों से कहा गया है कि कोई भी दस्तावेज जारी करने से पहले हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लगवाना सुनिश्चित करें।
आरटीओ कार्यालय में आवेदन करें
आरआई राजभूषण चौधरी ने कहा कि सरकार ने सभी डीलर्स को आदेश दिया है कि सभी नए बिकने वालों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना सुनिश्ति करें। साथ ही, ऐसी गाड़ियां जिनके निर्माता और डीलर अब नहीं हैं, उन्हें प्लेट लगवाने के लिए आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन करने के महीने भर के अंदर प्लेट लगवा दी जाएगी।
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फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा जारी
परिवहन विभाग के आरआई राज भूषण ने बताया कि जिले में अगर आपकी गाड़ी पर एचएसआरपी नहीं है तो गाड़ी का बीमा नहीं करा पाएंगे। इसके अलावा बिना एचएसआरपी लगे वाहनों का अथॉरिटी में बाकी काम कराना भी मुश्किल होगा। यहां तक कि ऐसी गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही गाड़ी के ट्रांसफर और चालान से संबंधित कार्य भी विभाग में नहीं होंगे।
रिपोर्ट : धीरज सिंह
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