माँ का साया नहीं हुआ नसीब तो दो नवजातों को मिला प्रेमलता का आंचल
बलिया। जिला चिकित्सालय के सिक न्यु बोर्न केयर यूनिट में भर्ती दो नवजात बालिकाओं को चाईल्ड लाईन ने बुधवार को न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। दोनों नवजात बालिका के जैविक माता-पिता संरक्षण में लेने के लिये न्यायपीठ के समझ प्रस्तुत नहीं हुए।
जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायपीठ ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत नवजात शिशुओं को संरक्षण हेतु प्रेमलता शिशुगृह जमालपुर मोहम्मदाबाद गोहना में रखने का आदेश दिया। यह आदेश सर्वसम्मति से न्याय पीठ के अध्यक्ष प्रशांत पाडेय और सदस्य द्वय राजू सिंह व अनिता तिवारी ने चाईल्ड लाईन को दिया। साथ ही पीठ ने जिला संरक्षण अधिकारी विनोद सिंह को निर्देश दिया कि दोनों नवजात बालिका का फोटो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें। जिससे की वास्तविक माता-पिता अपना दावा न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि नवजात दोनों बालिका को संरक्षण में लेने के लिये जैविक माता -पिता समाचार पत्रों में फोटो प्रकाशित होने के दो माह के भीतर अपना दावा न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के समक्ष साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकते है। इस अवधि के दौरान नवजात के जैविक माता-पिता के सामने नहीं आने पर दोनों नवजात बालिकाओं को गोद लेने के लिये स्वतंत्र घोषित करने कि कार्यवाही न्यायपीठ के द्बारा कर दी जायेगी।
रिपोर्ट धीरज सिंह
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