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डकैती/लूट के अपराध में 05 अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व पाँच-पाँच हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित


बलिया : जनपद में प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण के चलते श्री चन्द्र भानु सिंह माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश कोर्ट सं0-1 बलिया द्वारा डकैती/लूट  के अपराध में 05 अभियुक्तों 1. रामनाथ सोनार पुत्र स्व0 गौरीशंकर निवासी मुहल्ला अर्जुनपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जिला बक्सर बिहार 2. गनेश यादव पुत्र स्व0 शिवमुनी यादव निवासी इच्छा चौबे का पुरा थाना नरही जनपद बलिया 3. बरमेश्वर यादव पुत्र स्व0 अक्षय यादव निवासी नियाजीपुर थाना सेमरी जनपद बक्सर बिहार 4. रामप्रवेश पुत्र स्व0 बेनी निवासी अजोरपुर थाना नरही जनपद बलिया 5. श्याम सुन्दर सोनार पुत्र स्व0 गौरीशंकर निवासी मुहल्ला अर्जुनपुर थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद बक्सर बिहार  को 10-10  वर्ष सश्रम  कारावास  की सजा सुनायी  गयी व 05-05 हजार रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण द्वारा छः-छः माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।  

         अवगत कराना है कि वर्ष 1992 में उपरोक्त अभियुक्तों द्वारा डकैती कारित की गयी थी ।  जिसके सम्बन्ध में वादी मुकदमा कामता प्रसाद सोनार के लिखित प्रार्थना पत्र पर थाना नरही पर उपरोक्त पाँचो अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0स0 111/1992 धारा 395/397/412 भादवि पंजीकृत था । जिसमें विवेचना के दौरान डकैती मे लुटी गयी सम्पत्ति भी नरही पुलिस द्वारा बरामद की गयी थी । साथ ही उक्त अभियुक्तों द्वारा डकैती के समय घातक आयुध का प्रयोग किया जाना भी पाया गया था । 

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।


रिपोर्ट धीरज सिंह

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