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गैंगेस्टर एक्ट के में दो लोगों को तीन वर्ष का कारावास व 5000-5000 रुपये का अर्थ दण्ड

 


बलिया : जनपद में प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, पैरोकारों की मासिक गोष्ठी व मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण के चलते श्री अरूण कुमार माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट बलिया द्वारा उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं जमाज वोरोधी क्रिया कलाप के अपराध में 02 अभियुक्तों 1. सत्यवान मिश्रा पुत्र सुमन्त मिश्रा निवासी मलेरा थाना उभांव जनपद बलिया 2. प्रदीप चौरसिया पुत्र इन्द्रजीत चौरसिया निवासी हथुई थाना रसड़ा जनपद बलिया को 03 वर्ष कारावास की सजा सुनायी गयी ।  

         अवगत कराना है कि दि0 03.12.2012 को सायं 06.30 बजे कोटवारी चट्टी पर सुरेश चौरसिया पुत्र रामजनम चौरसिया की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी ।  जिसके सम्बन्ध में थाना रसड़ा पर मु0अ0स0 589/12 धारा 302,120बी भादवि बनाम 1. सत्यवान मिश्रा पुत्र सुमन्त मिश्रा निवासी मलेरा थाना उभांव जनपद बलिया 2. प्रदीप चौरसिया पुत्र इन्द्रजीत चौरसिया निवासी हथुई थाना रसड़ा जनपद बलिया 3. प्रमोद कुमार चौरसिया पुत्र कमल चौरसिया निवासी मलेरा थाना उभांव जनपद बलिया पंजीकृत था । अभियुक्तगण एक गैंग के शातिर किस्म के अपराधी हैं जिनके विरूद्ध थाना रसड़ा पर मु0अ0सं0-104/2013 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की का अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसमें अभियुक्त प्रमोद कुमार चौरसिया पुत्र कमल चौरसिया निवासी मलेरा थाना उभांव जनपद बलिया की मृत्यु हो चुकी है ।

         प्रभावी पैरवी के चलते  दिनाँक 21.12.2020 को श्री अरूण कुमार माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश/गैंगेस्टर एक्ट कोर्ट बलिया  द्वारा अभियुक्त 1. सत्यवान मिश्रा पुत्र सुमन्त मिश्रा निवासी मलेरा थाना उभांव जनपद बलिया 2. प्रदीप चौरसिया पुत्र इन्द्रजीत चौरसिया निवासी हथुई थाना रसड़ा जनपद बलिया को 03 वर्ष का कारावास तथा पाँच-पाँच हजार रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतेगा ।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।


रिपोर्ट धीरज सिंह

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