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प्रदेश के किसी भी जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदार भर सकते हैं टेंडर



- *शासन के हर सर्कुलर का अनुपालन कराने को डीएम सख्त*


- *लोनिवि व सिंचाई विभाग के ठेकेदार भी डाल सकते हैं टेंडर*


बलियाः जिला पंचायत में टेंडर प्रक्रिया व अन्य कार्यां को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने कदम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे प्रदेश के किसी भी जिले के जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदार  यहां टेंडर डाल सकते हैं। इससे गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होगी। दरअसल, पहले होता यूं था कि जिला पंचायत बलिया के करीब चार दर्जन ठेकेदार ही यहां टेंडर डालते थे। जिलाधिकारी ने प्रशासक का चार्ज पाते ही इस बाध्यता को खत्म करने का आदेश दिया है। 



उन्होंने बताया कि शासन स्तर से पहले से ही यह आदेश है कि प्रदेश के किसी भी जिला पंचायत में रजिस्टर्ड ठेकेदार अब किसी भी जिले में टेंडर भर सकता है। यही नहीं, लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग में पंजीकृत ठेकेदार भी जिला पंचायत में टेंडर डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा यह होगा कि प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त होगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो भी शासन का सर्कुलर है उसी हिसाब से कार्यवाही भी सुनिश्चित कराई जाएगी। उन्होंने लोनिवि व सिंचाई विभाग के अधिक्षण अभियंता को पत्र लिख यह निर्देश दिया है कि ठेकेदारों को यह जानकारी दें। कार्यालय के बाहर इस आदेश को चस्पा कराएं, ताकि हर किसी को यह जानकारी हो जाए।


अंतिम 13 दिन में हुए भुगतान का होगा सत्यापन


जिलाधिकारी श्री शाही ने पिछले चार वर्ष में 25 लाख से अधिक धन से हुए कार्यां की सूची बनाने का आदेश दिया है। कहा है कि उन कार्यां की गुणवत्ता व आवश्यकता का परीक्षण कराया जाएगा। साथ ही 1 जनवरी से 13 जनवरी तक हुए भुगतान की भी सूची बनाकर सत्यापन कराने को भी कहा है।



रिपोर्ट  : धीरज सिंह

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