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ईओ आत्महत्या मामले में आरोपी चेयरमैन को मिलीं जमानत


मनियर,बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत की ईओ रही मणि मंजरी राय आत्महत्या मामले आरोपी बनाये गये मनियर चेयरमैन भीम गुप्ता को चार माह बाद उच्च न्यायालय के जज दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए मंगलवार को जमानत दे दी।

उल्लेखनीय है कि विगत 6 जुलाई को मनियर नगर पंचायत की तत्कालीन ईओ मणि मंजरी राय ने बलिया कोतवाली स्थित आवास विकास कालोनी स्थित आवास में पंखे के हुक में झूलती हुई पाई गई थी। मौका ए वारदात पर पाये सुसादड नोट में मृतका ने चेयरमैन समेत कई लोगोंं पर मानसिसक रुप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। सुसाइड नोट के आधार भाई विजयानन्द राय ने कोतवाली बलिया में दिए गए तहरीर में नगर पंचायत चेयरमैन भीम गुप्ता, लिपिक विनोद सिंह, कम्प्यूटर आपरेटर अखिलेश कुमार, सिकंदरपुर के ईओ संजय राव व चालक चंदन कुमार सहित ठेकेदार को आरोपी बनाया था, जिसमें चेयरमैन भीम गुप्ता ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। तथा उसी मामले में कोतवाली पुलिस ने सिकंदरपुर के ईओ संजय राव को क्लीनचिट दे दी थी। वहीं कम्प्यूटर आपरेटर, चालक को गिरफ्तार  जेल भेज दिया था। लिपिक विनोद सिंह ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। हाईकोर्ट की अवधि समाप्त होने के बाद अग्रिम जमानत की दुबारा अर्जी पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। करीब चार माह से  जिला कारारागर बलिया में बन्द चेयरमैन ने उक्त मामले में वेल के लिए हाई कोर्ट अर्जी दाखिल की थी। मंगलवार को दोनों पक्षों की दलील( अर्जी )पर  सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय के जज दिनेश कुमार सिह ने जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। केस में  पीड़ीत पक्ष से अधिवक्ता अशोक कुमार राय व दिलीप कुमार पाण्डेय व  बचाव पक्ष  से अमरेन्दर सिह रहे।




रिपोर्ट राममिलन तिवारी

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