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जिलाधिकारी ने गैंग लीडर विशम्भर यादव के आपराधिक कृत्यों द्वारा अर्जित 02 करोड़ 13 लाख 14 हजार की अवैध संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश


रिपोर्ट : धीरज सिंह


बलिया : प्रभारी निरीक्षक गड़वार की आख्या एवं पुलिस अधीक्षक बलिया के संस्तुति पर मु0अ0सं0 337/20 धारा 2/3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम थाना कोतवाली बलिया से संबंधित गैंगलीडर विशम्भर यादव पुत्र शिवनारायण यादव निवासी ग्राम टकरसन थाना बांसडीह रोड बलिया जिसका एक संगठित गिरोह है जिसका गैंग लीडर स्वयं विशम्भर यादव है । अभियुक्त विशम्भर यादव द्वारा आर्थिक,भौतिक,दुनियाबी लाभ हेतु संगठित तरीके से हत्या,हत्या के प्रयास,लूट,डकैती,उद्दापन व अन्य अपराध कारित कर आम जनमानस में भय व आतंक व्याप्त करता है जिसके कारण भयवश कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नही करता तथा समाज विरोधी आपराधिक गतिविधियों के बल पर अवैध रुप से चल और अचल सम्पत्तियां अर्जित कर रखी गयी है । अभियुक्त के विरुद्ध गैंगैस्टर एक्ट अपराध के अतिरिक्त जनपद बलिया के विभिन्न थानों व जनपद लखनऊ सहित कुल 14 अभियोग दर्ज है । विशम्भर यादव के विधिक आय का कोई ज्ञात स्त्रोत नहीं है । अभियुक्त द्वारा 02 करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल-अचल सम्पत्तियाँ अवैधानिक ढंग से स्वयं,शिवनारायण यादव व नीतू यादव के नाम से अर्जित की गयी हैं जो उसके आय के स्त्रोत के आनुपातिक नहीं पायी गयी  । जिलाधिकारी बलिया द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द व समाजविरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत उक्त सम्पत्ति क कुर्क करने का आदेश दिया गया ।

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