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बलिया के दिव्यांगजन को मिलेगी निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल

  



बलिया। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि जनपद में निवासरत दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराए जाने संबंधी नियमावली 2020 द्वारा ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्युलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफीलिया आदि से ग्रसित हो या उपर्युक्त की भांति शारीरिक स्थिति में हो, उनकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व उनकी दिव्यांगता प्रमाण पत्र 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित हो, जिनकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक हो, उनके परिवार की समस्त  स्रोत से वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से अधिक ना हो, को 'प्रथम आवक प्रथम पावक' के सिद्धांत पर पूरे जीवन काल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जाएगा। इच्छुक पात्र दिव्यांगजन अपने प्रपत्र (दिव्यांगता का प्रमाण पत्र/यू0 डी0 आई0डी0 कार्ड, आधार कार्ड,दिव्यांगता दर्शाते हुए एक प्रति फोटो, जाति प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर) से वेबसाइट https://had.uphq.in/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा किसी भी कार्य दिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।




रिपोर्ट धीरज सिंह

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