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बिहार जा रही पशुओं को पुलिस ने पकड़ा, दो को भेजा जेल

 


हल्दी, बलिया।पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी बैरिया के निर्देश पर चलाये जा रहे पशु तस्करी को रोकनेे के अभियान में थाना क्षेत्र के अगरौली(दोपही) गांव के समीप से राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह इलाकाई पुलिस ने एक बलेरो व एक ट्रक पर लदी कुल 21 गौवंशीय पशुओं के साथ दो तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल किया है।पुलिस ने दोनों वाहनों को सीज कर दिया और दोनों अभियुक्तों को जिला न्यायालय भेज दिया।

 मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली की बलिया से बैरिया की ओर एक बोलेरो तथा एक ट्रक जा रही है, जिस पर गाय व बछड़े लादे गए हैं।वह अवैध तरीके से बिहार ले जाया जा रहा है। जिस पर थानाध्यक्ष हल्दी सुरेश चंद्र द्विवेदी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपने हमराही कांस्टेबल रजनीश कुमार, कांस्टेबल प्रमोद कुमार यादव व चालक गिरिजा शंकर के साथ अगरौली गांव के पास एनएच 31 पर वाहन चेकिंग करने लगे।तभी एक संदिग्ध बोलेरो यूपी 33 बीजे 6294 बलिया की तरफ से आते हुए दिखायी दी।जिसे पुलिस ने रोक उसकी तलाशी ली।पुलिस द्वारा पूछ-ताछ किये जाने पर बोलेरो चालक में अपना नाम धर्मेंद्र सिंह पुत्र राजनारायण सिंह मूल निवासी खलिसाबाद(कारकापुर),पोस्ट गुम्मा, थाना जंगीपुर,जिला गाजीपुर तथा हाल निवासी भड़सर (राजापुर),थाना बिरनो,गाजीपुर बताया।तथा गौवंशीय पशुओं के विषय में पूछने पर पता चला कि अभी एक ट्रक में 21 पीछे आ रहा है जिसमें भी पशु है।तभी एक ट्रक यूपी 61 एटी 0277 आती हुई दिखाई दी।जिसे पुलिस ने रोक कर तलाशी ली।तो ट्रक में  गौवंशीय पशु मिले।पुलिस द्वारा ट्रक चालक का नाम पता पूछे जाने पर चालक ने अपना नाम योगेंद्र यादव पुत्र रामसूरत यादव,निवासी अराजी उडासन, थाना बिरनो, गाजीपुर बताया।पुलिस ने दोनों वाहनों को 207 एमवी एक्ट में जिस कर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को न्यायालय भेज दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त धर्मेंद्र सिंह पर पहले से गोबध, पशुक्रूरता, आबकारी,गुण्डा व आर्म्स एक्ट सहित सात व योगेंद्र यादव पर गोबध, पशुक्रूरता, 147, 323, 504,506 व आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है।

रिपोर्ट एस के द्विवेदी

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