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राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु बैठक


 


बलिया।उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलिया श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में दिनांक 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के अनुक्रम में आज दिनांक 28 फरवरी को सुबह 11ः00 बजे पूर्वांहन पारिवारिक विवादों के अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हेतु प्री-ट्रायल बैठक माननीय महोदय के विश्राम कक्ष में आहूत की गयी। जिसका संचालन सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया सर्वेश कुमार मिश्र, द्वारा किया गया। 

बैठक में परिवार न्यायालय में समस्त वैवाहिक एवं भरण-पोषण सम्बन्धी मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित किए जाने एवं इस हेतु कृत प्रयासों व आगामी रणनीति के संदर्भ में चर्चा की गयी। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बलिया के न्यायालय में अब तक कुल 10 वाद नियत किए जा चुके है, जिनका निस्तारण लोक अदालत में हो सकता है। अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय बलिया के यहां अब तक कुल 5 वाद लोक अदालत में नियत हो चुके है। प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलिया द्वारा इस बात पर बल दिय गया कि प्रयास यह होना चाहिए कि विगत लोक अदालत की तुलना में आगामी लोक अदालत में तुलनात्मक रूप से अधिक वादों का निस्तारण हो तथा लोक अदालत को सफल बनाया जा सके।

उक्त बैठक में श्री सत्य प्रकाश त्रिपाठी माननीय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, बलिया, श्री हुसैन अहमद अंसारी अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 03/नोडल अधिकारी लोक अदालत बलिया, श्रीमती श्रद्धा तिवारी अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, बलिया एवं सर्वेश कुमार मिश्र सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया उपस्थित रहे।

इसी क्रम में 28 फरवरी को शाम 04ः00 बजे से समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की बैठक, अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0 3/नोडल अधिकारी श्री हुसैन अहमद अंसारी के अध्यक्षता में एवं सिविल जज (सी0डि0)/प्रभारी सचिव, सर्वेश कुमार मिश्र के संचालन में ए0डी0आर0 भवन, दीवानी न्यायालय बलिया में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 12 मार्च को व्यापक रूप से सफल बनाये जाने के उद्देश्य से की गयी। 

उक्त बैठक में दिनांक 12 मार्च को आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण को, उनके क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित वादों का सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण करा कर, राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाने का सुझाव दिया गया एवं अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने पर बल देते हुए लोक अदालत में निस्तारित वादों की संख्या दिनांक 12 मार्च 2022 को दोपहर 02ः00 बजे तक कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया तथा इसी क्रम में यह निर्देशित किया गया कि लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार, स्थानीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करते हुये करें, तथा आम जनता को लोक अदालत के प्रति जागरूक करें। साथ-ही अपने मामलें को यथासम्भव विधिक प्रावधानों के अधीन रहते हुये सुलह-समझौते एवं लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण कराने हेतु जनता को प्रेरित करें।


रिपोर्ट - त्रयंबक नारायण देव गांधी

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