Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

झोला लेकर आइए जनाब,पालिथिन पर लगा है प्रतिबन्ध



➡️ वन टाइम यूज प्लास्टिक बेचते पकड़े जाने पर पांच से 25 हजार लग सकता है जुर्माना



रतसर (बलिया): एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल व बिक्री पर बेशक प्रतिबन्ध लगा दिया हो,लेकिन बाजार दुकानदारों का इससे मोह छुटने में अभी समय लगेगा। शासन द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबन्धित किए जाने के बावजूद भी शनिवार को क्षेत्र में इसका असर कहीं दिखाई नही दिया। जिम्मेदार अपने-अपने आफिसों में बैठे रहे और बाजारों में थोक और फुटकर दुकानों से लेकर आम ग्राहकों द्वारा इसका उपयोग होता दिखा। पर्यावरण पर प्लास्टिक द्वारा पड़ रहे दुष्प्रभाव और इसके कचरे के निस्तारण की चुनौती को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर एक जुलाई से पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके पालन हेतु सरकार से लेकर नगर निकायों द्वारा बाजार और कस्बों में तमाम जागरुकता अभियान भी चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद कस्बा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बाजारों में इसका प्रयोग धड़ल्ले से दिखा। चाहे वह मिष्ठान कारोबारी हो या फल हर . दुकान पर इसका प्रयोग बिना रोक टोक के दिखाई दिया। हालांकि ठेले और खोमचे वाले इसके विकल्प की तलाश में चर्चा में लगे रहे और ग्राहकों से यह कहते हुए देखा गया कि घर से झोला लेकर आइए जनाब पालिथिन पर प्रतिबन्ध लगा है। बताते चले कि एक जुलाई से पालिथिन समेत 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम प्रतिबन्धित है जिसमें आइसक्रीम की स्टिक,प्लेट,कप,गिलास, कांटे,चम्मच,चाकू,स्ट्रा,ट्रे, मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी,निमन्त्रण पत्र, सिगरेट पैकेट,थर्मोकोल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर,प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड,गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे,कैंडी स्टिक शामिल है।जनऊ बाबा साहित्यिक संस्था निर्झर के संयोजक धनेश पाण्डेय ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक जहां पर्यावरण को प्रदूषित करता है वहीं इसका प्रयोग हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी हो सकती है। इसलिए इसका इस्तेमाल न करें। सरकार ने वन टाइम यूज प्लास्टिक बेचते पकड़े जाने वाले के खिलाफ पांच सौ से 25 हजार रुपये तक जुर्माना लगा सकती है।

रिपोर्ट : धनेश पाण्डेय

No comments