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नाबालिक संग दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास

 




बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 08/विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) न्यायधिश गोविंद मोहन की अदालत ने बृहस्पतिवार को एक अनुसूचित जाति की नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने व दुराचार करने के प्रयास के आरोपी टुनटुन को आजीवन कारावास और 80,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।


 संक्षेप में वादी मुकदमा के अनुसार मामला यह है कि वादी ने नरही थाना में 15मार्च 2019 को आवेदन दिया था कि शाम करीब 6:30 बजे उसकी पुत्री शौच के लिए खेत में गई थी तभी अभियुक्त ने उसको पकड़ लिया तथा छेड़खानी करने लगा। जब वह चिल्लाने का प्रयास की तो उसका मुंह दुपट्टे से बांध दिया। हम लोग कुछ देर बाद खोजने लगे तो कुछ समय बाद लड़की छपरा के डेरा के पास रोड के किनारे खेत में मिली और अभियुक्त भागने लगा। वादी के परिवार के लोग उसको पकड़ कर लाए। 100 नंबर पर सूचना दिए। वादी मुकदमा अनुसूचित जाति की है। इस मामले में थाना पर प्राथमिकी मुकदमा दर्ज हुआ और आरोप पत्र अभी उसके खिलाफ न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया और अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने के उपरांत अभियोजन के तरफ से देव नारायण पांडे लोक अभियोजक पॉक्सो व बचाव पक्ष की तरफ से निर्भय नारायण सिंह की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।






By: Dhiraj Singh 

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