अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ
बलिया। जिला समाज कल्याण अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक उत्थान हेतु उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के माध्यम से ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो इस विभाग के बकायेदार हैं उनको नवीन "एकमुश्त समाधान योजना" के तहत शासन द्वारा विशेष सुविधा देकर मात्र 03 साल, 05 अथवा 10 साल के ऋण अदायगी पर मात्र 03 वर्ष, 05 वर्ष का साधारण व्याज लेकर बकाये खाते को बन्द करने के निर्देश दिये गये हैं, यथा-यदि विभाग से 10000.00 रूपये का ऋण लिया गया है तो 03 वर्ष का साधारण ब्याज रूपये 1200.00 लगाकर मात्र 11200.00 रूपये में अपने ऋण की अदायगी की जा सकती है। शासन द्वारा यह योजना दिनांक 15 दिसम्बर 2022 से 30 जून 2023 तक मान्य है। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाकर समयावधि में अपना ऋण जमा कर शासन की योजना से लभान्वित हो सकते है।
रिपोर्ट त्रयंबक पांडेय गांधी
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