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नवनिर्वाचित चेयरमैन को हाईकोर्ट ने दी राहत







मनियर। आदर्श नगर पंचायत की नवनिर्वाचित चेयरमैन रितु देवी को हाईकोर्ट ने राहत दी हैं। चेयरमैन द्वारा दायर की गई याचिका का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता 15 दिन के संबंधित न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करती है और जमानत के लिए आवेदन करती है तो उसकी जमानत अर्जी पर विचार करते हुए उसका निस्तारण किया जाए। इस दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाए।

 बता दे कि हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनाव में सपा प्रत्याशी रितु देवी ने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार बुचिया देवी को करीब 1600 मतों से शिकस्त देकर विजयी हुई थी। बुचिया देवी ने निर्वाचन अधिकारी /जिला अधिकारी बलिया से शिकायत किया था कि रितु देवी ने जो आयु प्रमाण पत्र के लिए कक्षा आठ उत्तीर्ण का अंक पत्र लगाई है वह फर्जी है एवं अध्यक्ष पद के लिए निर्धारित आयु 30 वर्ष पूरा नहीं की है। उन्होंने साक्ष्य के तौर पर कक्षा छह उत्तीर्ण का स्थानांतरण प्रमाण पत्र लगाई थी। बुचिया देवी के शिकायत पर जिलाधिकारी ने जांच कराया, जिसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया ने जांच में इनके अंकपत्र को फर्जी करार दिया तथा इनके विरुद्ध कोतवाली बलिया में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। तक से ही नवनिवार्चित चेयरमैन रितु देवी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए चेयरमैन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।


रिपोर्ट प्रदीप कुमार तिवारी 

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