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नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने दोषी मानते हुए आरोपी को 8 वर्ष का सश्रम कारावास व 25000 हजार रुपये से किया दंडित



बलिया : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 8 न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिक लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को धारा 363,366 भा0 द0 वि0 व धारा 4 पाक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25,000/- (पच्चीस हजार)रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया । थाना कोतवाली जिला बलिया पर मु0अ0सं0- 345/2018 धारा 363,366,376 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त पर दर्ज हुआ था। जिसका विचरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-08/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जनपद बलिया के न्यायालय में चल रहा था ।जिसमे न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोस सिद्ध पाया और धारा 4 पाक्सो एक्ट मे अभियुक्त को 08 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।धारा 363 भा.द.वि में अभियुक्त को 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा ।धारा 366 भा.द.वि में अभियुक्त को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को  06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।



By- Dhiraj Singh

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