Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

बलिया के अदालत ने लाठी डंडा से मार कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को दिया यह सजा




बलिया : न्यायालय परिषद न्यायाधीश कोड संख्या 4 रवीकरण सिंह की अदालत ने लाठी डंडा से मार कर हत्या करने के मामले में अभियुक्त को संबंधित धाराधारा 304, 323, ,504,506 भा.द.वि के मामले  दोषी करार देते हुए 01 अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 9,000/- रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । थाना नगरा पर  मु0अ0सं0- 60/2009 धारा 304,323,504,506 भा.द.वि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित  अभियुक्त 1.अन्तोष सिंह पुत्र अक्षयलाल सिंह निवासी सिकिया थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया पर मुकदमा दर्ज हुआ था जिसमे  न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं.-4 जनपद बलिया में सुनवाई चल रहा था जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए, अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाते हुए धारा 304 सपठित धारा-34 भा.द.वि में दोषसिद्ध पाअभियुक्त को 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5,000/-रू0 से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

धारा 323 सपठित धारा-34 भा.द.वि में अभियुक्त को 06 माह के सश्रम कारावास व 1,000/- रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।धारा 504 में अभियुक्त को 06 माह का सश्रम कारावास तथा 1,000/-रू0 से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

धारा 506 में  अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2,000/-रू0 से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 14 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।अभियुक्त की सभी सजायें साथ-साथ चलेगी । अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी । 

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 28.02.2009 के वादी के पिता से जमीनी विवाद को लेकर मार-पीट व लड़ाई झगड़ा हुआ, जिससे वादी के पिता की मृत्यु हो हो गयी थी ।




By- Dhiraj Singh

No comments