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मारपीट के मामले में पिता व दो पुत्रों को एक-एक वर्ष की सजा




बलिया। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में न्यायालय द्वारा तीन अभियुक्तों दोषी करार दिया गया। तीनो को एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। रेवती थाने पर वर्ष 2013 में मारपीट के  

पंजीकृत मुकदमे में में आरोपी पिता व दो पुत्रों अरुण ओझा, पुत्र अकिंत ओझा व अभिषेक निवासी अचलगढ़ रेवती को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं. चार द्वारा सजा सुनाई गई। अभियुक्तों द्वारा अर्थ दंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। 



By- Dhiraj Singh

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