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तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी डिवाइस के माध्यम से थाने पर दी गई

 




मनियर, बलिया । भारत में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारत साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 को लागू हो गया । यह तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के जगह ले लिए।इन तीनों नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद मनियर थाने पर संभ्रात व्यतियो कि बैठक सोमवार को बुलाई गयी । इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से इन तीनों नए कानून की बारे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, समाजसेवी ,पत्रकार एवं पुलिस विभाग के लोग मौजूद रहे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से तीनों कानून के बारे में बताया गया गया । इस मौके पर थाना प्रभारी मनियर मंतोष सिंह, उप निरीक्षक गण इस्माइल खान व उप निरीक्षक चंद्रभान, मुंशी दीवान योगेंद्र यादव , कांस्टेबल संजय कुशवाहा, ग्राम प्रधान सदन यादव, ग्राम प्रधान रमेश पासवान ,कन्हैया पासवान, पूर्व प्रधान शुभ नारायण सिंह, सतीश सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे।



प्रदीप कुमार तिवारी

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