अनुसूचित जाति जनजाति की नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में बलिया के न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित
बलिया : अनुसूचित जाति जनजाति की नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) कोर्ट सं0- 08 बलिया न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त रोहित सिंह को दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन काल तक)व 40,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।थाना बांसडीहरोड पर मु0अ0सं0- 73/2021 धारा-302 भादवि, धारा 6 पाक्सों एक्ट व धारा 3(2)(v) sc/st act से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त रोहित सिंह पुत्र जीतेन्द्र सिंह उर्फ मुन्ना सिंह निवासी ग्राम कछुआ थाना दुबहड़ जिला बलिया, पर आरोप था कि पीड़िता की दुष्कर्म कर हत्या कर फेक दिया है ।जिसका विचारण मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) कोर्ट सं0- 08 द्वारा किया जा रहा था। जिसमें न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परसीलन व अवलोकन करने के पश्चात ,न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से दिनेश कुमार सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय नेधारा 06 पाक्सों एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।* (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा ।)
*धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*धारा 3(2)(v) sc/st act में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
By- Dhiraj Singh
No comments