दुष्कर्म हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए बलिया के न्यायालय ने सुनाई यह कठोर सजा व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया दंडित
बलिया : दुष्कर्म हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC-1 बलिया न्यायिक अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वितीय की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 20,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । मामला यह है कि वादी मुकदमा ने थाना पर आवेदन दिया था कि दिनांक 04/1/2022की सुबह उसने अपने पुत्री मृतका को अवाया में भैरो स्थान के पूर्व माइनर नहर के पास पानी में मृत अवस्था में पड़ी है देखने से प्रतित हो रहा है कि मार कर फेक दिया गया है।
थाना उभांव पर मु0अ0सं0- 05/2022 दर्ज हुआ था। जिसमें विवेचक ने विवेचना कर धारा-302, 376 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित अभियुक्त 1. अंचल राजभर पुत्र सूरज राजभर निवासी रामपुर कानून गोयान थाना उभांव जनपद बलिया पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/FTC-1 बलिया द्वारा विचारण प्रारंभ किया गया ।अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलन व अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तरफ से विजय शंकर पांडे सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरांत न्यायालय ने
धारा 302 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
धारा 376 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।
By- Dhiraj Singh
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