NDPS एक्ट के मामले में अभियुक्त को 2 वर्ष की सजा
बलिया : "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बलिया पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप NDPS एक्ट के एक मामले में अभियुक्त प्रद्युमन सिंह उर्फ राहुल को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
थाना सिकन्दरपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 190/2020, धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत अभियुक्त प्रद्युमन सिंह उर्फ राहुल, पुत्र देवेंद्र सिंह, निवासी दादर, थाना सिकन्दरपुर, जनपद बलिया को विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-4, बलिया की अदालत ने दोषी पाया। अभियुक्त को धारा 20 NDPS एक्ट के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना न चुकाने पर 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।इस मामले में अभियोजन अधिकारी कुंज बिहारी गुप्ता ने प्रभावी पैरवी की।
By- Dhiraj Singh
No comments