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बलिया में 11 वर्षीय नाबालिग से छेड़खानी के मामले में आरोपी को 6 साल की सजा




बलिया : विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या आठ, बलिया की अदालत ने 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के मामले में आरोपी विजय शंकर मिश्र को दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामला 10 जुलाई 2023 का है, जब बैरिया थाना क्षेत्र में सुबह 9 बजे आरोपी विजय शंकर मिश्र ने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। पीड़िता की मां के शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बैरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद विवेचना में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार राय ने पांच साक्षियों के बयान और सबूत पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से संजय सिंह (न्याय मित्र) ने बहस की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रथम कांत ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। कोर्ट ने ₹10,000 के जुर्माने में से ₹5,000 पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने और शेष राशि राजकीय कोष में जमा करने का आदेश दिया।


By- Dhiraj Singh

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