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बिजली बिल राहत योजना की शुरुआत,गांव-गांव में बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे है प्रचार




गड़वार (बलिया) रतसर विद्युत उपकेन्द्र के अवर अभियंता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना 2025 लागू करने की घोषणा की है।इस योजना के अंतर्गत नेवर पेड और लांग अनपेड उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। जेई कैलाश राव ने बताया कि विद्युत बिल राहत योजना 2025 के अंतर्गत बकाया धनराशि को एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत एवं मूलधन में 25 प्रतिशत तक छूट देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता बिजली बिल के बोझ तले दबा न रहे और साथ ही राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने।इस योजना से एक ओर जहां सरकारी खजाने में भारी राजस्व की वृद्धि होगी,वहीं दूसरी ओर घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। अवर अभियंता ने बताया कि योजना के अंतर्गत यदि कोई उपभोक्ता अपना बिजली बिल एकमुश्त जमा करता है,तो उसे सरचार्ज में 100 प्रतिशत के साथ साथ बकाए के मूलधन में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।यह छूट तीन चरणों में दी जाएगी।प्रथम चरण (1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक)पंजीकरण कराने पर 25 प्रतिशत,द्वितीय चरण (1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक) में 20 प्रतिशत तथा तृतीय चरण (1फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक) पंजीकरण कराने पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। कहा कि जो उपभोक्ता पहले पंजीकरण कर भुगतान करेंगे उन्हें अधिक लाभ मिलेगा।इसलिए क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से अवर अभियंता ने अपील किया है कि योजना के प्रथम चरण में ही लाभ लें।यह योजना घरेलू उपभोक्ताओं (2 किलोवाट तक) और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं ( 1 किलोवाट तक) दोनों के लिए लागू होगी।इतना ही नहीं,बिजली चोरी से संबंधित प्रकरणों में राजस्व निर्धारण धनराशि पर भी छूट देने का प्रावधान किया गया है।इससे उन उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी जो अनजाने में तकनीकी अथवा मीटर संबंधी त्रुटियों के कारण विवादों में फंसे हुए हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी गांव-गांव में पहुंचकर पंपलेट आदि से प्रचार-प्रसार में जुटे हुए है।


रिपोर्ट : डी.पाण्डेय

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