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पॉक्सो अभियुक्त को 10 वर्ष की कठोर सजा व 40,000 रुपये का अर्थदण्ड

 




गाजीपुर। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चल रहे “मिशन शक्ति” फेज-5.0 और “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपद गाजीपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस की प्रभावी एवं सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप मा० न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में दोषी को कठोर सजा सुनाई है।


थाना जंगीपुर में दिनांक 18 अप्रैल 2021 को दर्ज मुकदमा संख्या 70/21, धारा 363, 366, 376, 504, 506, 120बी भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में मा० न्यायालय ने अभियुक्त रोशन उर्फ रूधुन राम पुत्र दुर्जन राम को दोषसिद्ध करार दिया।


अदालत ने अभियुक्त को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदण्ड,धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कारावास तथा 5,000 रुपये अर्थदण्ड,धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थ दण्ड की 

सजाएँ सुनाई।


इस प्रकार कुल 40,000 रुपये का अर्थदण्ड और दीर्घ कारावास की सजा से अभियुक्त को दण्डित किया गया है।


जनपद पुलिस द्वारा बताया गया कि मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम की सतत निगरानी और प्रभावी पैरवी के कारण यह निर्णय सुनिश्चित हो सका। महिलाओं व बालिकाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के तहत पुलिस का यह प्रयास मिशन शक्ति के उद्देश्यों को मजबूत बनाता है।


गाजीपुर पुलिस ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।


By- Dhiraj Singh

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