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पैनल लायर नामिका अधिवक्ताओं को किया गया प्रशिक्षित



बलिया । लोगो को तत्काल निःशुल्क विधिक सहायता पहुँच सके इसके लिये पैनल लायर नामिका अधिवक्ताओ को प्रशिक्षित किया गया। इन अधिवक्तातो को सूचना मिलने पर सम्बन्धित लोगों को विधिक सहायता पहुचाने के लिये प्रेरित किया गया।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के  निर्देश पर व जिला जज गजेंद्र कुमार के आदेशानुसार  रविवार को दीवानी न्यायालय के प्रांगण में स्थित  एडीआर भवन में लीगल सर्विसेस, प्री अरेस्ट एंड अरेस्ट स्टेज व विधि के सुसंगत प्रावधानों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम चंद्रभानु सिंह ने किया। अपर जनपद न्यायधीश एफटीसी तृतीय विनोद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का जिक्र करते हुए प्री  अरेस्ट और अरेस्ट के संबंध में अधिवक्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। कहा कि यदि पुलिस किसी को पूछताछ के लिए भी थाने में लाती है तो उसको जीडी में दर्ज करना जरूरी है यदि वह ऐसा नहीं करती है तो आप इसकी जानकारी संबंधित उच्च अधिकारी को दे सकते हैं व्हाट्सएप से दी गई सूचना भी मान्य होगी। प्रत्येक गिरफ्तारी सीआरपीसी के तहत होनी चाहिये। गिरफ्तार अभियुक्त को मेडिकल और उसके अधिकारों के बारे बताना चाइये। इसमे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रिचा वर्मा, त्रिभुवन यादव, दिवाकर तिवारी, बब्बन राम, कौस्तुभरमण पाण्डेय, अखिलेश कुमार पाण्डेय, संजय कुमार सिंह, प्रदीप गुप्ता, योगेश्वर यादव, अवध नारायण यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।



रिपोर्ट : धीरज सिंह

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