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फर्जी दस्तावेजों के सहारे 25 वर्षों से नौकरी करने वाली शिक्षिका हुई टर्मिनेट,एफआईआर



रसड़ा: पड़ोसी जनपद मऊ के रतनपुरा विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय मुबारकपुर में ममता राय के शैक्षिक अभिलेखों पर 25 वर्षों से नौकरी कर रही रंभा पांडेय को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

जिलाधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉ राजेश कुमार चतुर्वेदी की तहरीर पर हलधरपुर पुलिस ने जूनियर हाई स्कूल मुबारकपुर की शिक्षिका ममता राय एवं एवं उनके मूल नाम रंभा पांडे निवासी पांडेपुर ताखा जनपद बलिया पर धारा 419,420,467,468 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। इसके साथ ही बीएसए कार्यालय में कई संदिग्ध शिक्षकों के रिकार्ड खंगालने शुरू हो गए हैं ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि ममता राय पुत्री भगवान राय की प्रथम नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के पत्रांक अर्थ-1/बीटीसी 95-96 के अनुसार 22 अगस्त 1995 को कन्या प्राथमिक विद्यालय मिठौरा, शिक्षा क्षेत्र मिठौरा पर हुई थी। अंतर्जनपदीय स्थानांतरण के तहत सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश पर 14 अगस्त 2000 को ममता राय का स्थानांतरण मऊ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए हुआ। बीएसए महाराजगंज ने ममता राय को 04 सितंबर 2002 को मऊ के लिए कार्यमुक्त किया। ममता राय जनपद मऊ में किस विद्यालय पर पदस्थापित हुई, सेवा पुस्तिका में अंकित नहीं है।


तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ के आदेश पर दिनांक 06 नवंबर 2000 को ममता राय का पदस्थापन प्राथमिक विद्यालय बेलौझा-1 के लिए किया गया। तबसे वह रतनपुरा में पढ़ाते-पढ़ाते पदोन्नति कर उच्च प्राथमिक स्कूल मुबारकपुर रतनपुरा में पहुंच गई थीं। जांच में यहीं ममता राय अब रंभा पांडेय निकली है। बीएसए ओपी त्रिपाठी ने बताया कि चूंकि ममता राय के अभिलेखों पर रंभा पांडेय काम कर रही थी, इसलिए दोनों कदाचार की दोषी हैं। दोनों के विरुद्ध एफआइआर दर्ज कराया गया है।



रिपोर्ट पिंटू सिंह

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