Kali Maa Pakri Dham

Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

बलिया में दहेज हत्या में आजीवन कारावास व इतने हजार रुपये का जुर्माना

 


मनियर, बलिया । न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या द्वितीय जनपद बलिया ने मुकदमा अपराध संख्या 100/18 धारा 498 ए 304 ,302 आईपीसी 314 दहेज उत्पीड़न एक्ट में अभियुक्त सुनील कुमार चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान, विनोद कुमार चौहान पुत्र अच्छेलाल चौहान, अच्छेलाल चौहान पुत्र मिश्री चौहान, पुष्पा देवी पत्नी विनोद चौहान मुनारी उर्फ मनोरमा देवी पत्नी जितेंद्र चौहान शांति देवी पत्नी अच्छेलाल चौहान को 10 वर्ष सश्रम कारावास ,धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास व 5000 रुपए का अर्थदंड व दहेज उत्पीड़न एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है । उक्त मुकद्मे के विवेचक तत्कालीन सीओ बांसडीह अशोक कुमार सिंह रहे । 

बताते चले कि 23 जून 2018 को रमिता देवी पत्नी सुनील चौहान उम्र 30 वर्ष , उनकी पुत्री संध्या पांच वर्ष व पुत्र संदीप 1 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी ।मौत के बाद मायके पक्ष के  मृतिका रमिता देवी के भाई रुदल चौहान पुत्र जयप्रकाश चौहान ने 6 आरोपितों के विरुद्ध संबंधित धारा में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें मृतका रमिता के पति सुनील ,स्वसूर अच्छेलाल, सास शांति देवी ,जेठानी पुष्पा देवी, ज्येष्ठ विनोद,ननद बालबुची व मुनरी उर्फ मनोरमा देवी पत्नी जितेंद्र चौहान पर मुकदमा दर्ज कराया था ।विवाहिता एवं उसके दो बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गई थी ।कोई अप्रिय घटना न घटे इसलिए  तत्कालीन  एडिशनल एसपी विजय पाल सिंह व विक्रांत वीर व प्रभारी थानाध्यक्ष नान्हू यादव सहित बांसडीह, खेजूरी, सहतवार सहित आदि थानों की फोर्स बुला ली गई थी ।उस समय घटना में छनकर आया था कि घटना से 1 दिन पूर्व संदीप का मुंडन संस्कार मझौवां घाट पर था।  पैसे के अभाव में पति ने उस पार नाव से रस्सी नहीं ले गया था ।घर आने पर रमिता से झगड़ा हुआ था और मारपीट हुई थी। पीएम रिपोर्ट में रमिता की मौत गला दबाने से हुई थी। रमिता बलिया जनपद के ही रतसर कला निवासी जयप्रकाश चौहान की पुत्री थी ।उसकी शादी धूमधाम से जयप्रकाश ने 2012 में सुनील के साथ की थी।


राममिलन तिवारी

No comments