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हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को 5 वर्ष की सजा






(बलिया  )न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1  न्यायाधीश दिनेश मिश्रा की अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त जितेंद्र चौहान को 5 वर्ष के कारावास  व 5000रूअर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड न अदा  करने की दशा में 3 माह  का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। संक्षेप में वादी के आवेदन के अनुसार मामला  यह है कि वादी मुकदमा देवेंद्र चौहान ग्राम कासौउंडर थाना भीमपुरा जिला बलिया ने थाना में आवेदन दिया था कि दिनांक 18  मार्च 2014 समय 1:00 बजे दिन में पारिवारिक विवाद को लेकर मेरे भाई रविंदर चौहान और दूसरे भाई जितेंद्र के बीच कहासुनी होने लगी जितेंद्र ने रविंद्र को गाली देने लगे जब रविंदर गाली देने से मना किया इस पर जितेंद्र ने रविंद्र को जान से मारने की नियत से रविंदर के पेट में चाकू मार दिया भाई रविंदर लहूलुहान होकर गिर गए। चिल्लाने लगा गांव के बहुत से लोग पहुंचे उन लोगों को आते देखकर जितेंद्र को  पीछा करके मैं,व देवेंद्र , जंग बहादुर कुछ दूर जाते-जाते पकड़ लिया गया । थाना इलाका  ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिस पर न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोजन  की तरफ से  साक्ष्यों का समय परिशीलन करते हुए, अभियोजन की तरफ से अनिल पांडे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता  फौजदारी व बचाव पक्ष की तरफ से अरविंद कुमार सिंह एडवोकेट की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त जितेंद्र चौहान  ग्राम कसौडर थाना भीमपुरा के खिलाफ दोष साबित पाते हुए  5 वर्ष के कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थ दंड न अदा करने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतनी होगी।



रिपोर्ट त्रयंबक पांडेय गांधी

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