Breaking News

Akhand Bharat welcomes you

युवाओं को रोजगार सृजन हेतु बैंक ऋण सुविधा


रिपोर्ट : धीरज सिंह


बलिया। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी हरिनाथ राम ने बताया है कि जनपद की शहरी/ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृण करने एवं बेरोजगारो को स्वरोजगार की तलाश में शहरों के तरफ पलायन को कम करने की दृष्टि से जनपद के बेरोजगारों को अपने ही गाँव में स्वरोजगार की स्थापना किये जाने हेतु स्थानीय बैंको के सहयोग से भारत सरकार द्वारा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित है। इस कार्यक्रम में शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगारो को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो विभिन्न उद्योग स्थापना हेतु बैंको के माध्यम से विनिर्माण (उत्पादन) क्षेत्र में अधिकतम 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20.00 लाख तक ऋण उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। रोजगार सृजन के इस सुनहरे कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य जाति के पुरुष लाभार्थियों को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एंव दिव्यांग) को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट कास्ट पर अनुदान मार्जिन मनी एवं शहरी क्षेत्र के सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, महिला एंव दिव्यांग) को 25 प्रतिशत प्रोजेक्ट काष्ट पर अनुदान मार्जिन मनी अनुमन्य है। कुल परियोजना लागत में सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थी को अपना स्वयं का अंशदान 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एंव महिला) को स्वयं का अंशदान मात्र 5 प्रतिशत वहन करना होगा। बैंको से वित्तपोषण एवं इकाई की स्थापना तथा उसके सफलतापूर्वक क्रियाशील रहने की दशा में मार्जिन मनी एवं स्वयं का अशंदान घटाते हुए अवशेष ऋण पर 03 वर्षों तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज भी उद्यमी के पक्ष में पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋणदाता बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा।


जनपद के इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण आवेदन पत्र आनलाईन www.kviconline.gov.in Agency KVIB के माध्यम से भर सकते है।आवेदन हेतु आपेक्षित दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिर्पोट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, कार्यस्थल ग्राम सभा का जनसंख्या प्रमाण पत्र प्रधान द्वारा प्रमाणित आदि की आवश्कता होगी। आवदेन पत्र आनलाईन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बलिया में जमा करना अनिवार्य होगा।

No comments