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गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन लोगों को 10 /10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10000 / 10000 रुपए के अर्थ दंड से बलिया कोर्ट ने किया दंडित

 



बलिया : अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 03 हुसैन अहमद अंसारी बलिया की अदालत ने नगरा थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्तगण जयप्रकाश पुत्र रामराज यादव, सुनील यादव पुत्र रामराज यादव, सुभाष यादव पुत्र रामराज यादव, समस्त निवासीगण गाहड़िह थाना नगरा जनपद बलिया के खिलाफ दोस  सिद्ध पाते हुए तीनों अभियुक्तों को 10 /10वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को 10000 / 10000रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त गणों को  छह माह का अतिरिक्त करावास भोगना होगा ।मामला यह है कि अभियुक्त गण के खिलाफ थाना नगरा में गैर इरादतन हत्या  का  मुकदमा  वर्ष 2007 में दर्ज हुआ था। जिसकी विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था। न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्षयों का समयक परशिलान व अवलोकन करने के पश्चात, अभियोजन के तरफ से विनोद भारद्वाज और बचाव पक्ष की अधिवक्ता की बहस सुनने के बादअभियुक्त गण के खिलाफ दोस  सिद्ध पाया और उक्त सजा सुनाई।



By- Dhiraj Singh

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