नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को 4 वर्ष की सजा, 11,000 रुपये का जुर्माना
बलिया। बलिया के अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में अभियुक्त दिलसाज उर्फ दिलशाद को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 11,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।थाना बैरिया में दर्ज मुकदमा संख्या 137/2023 के तहत अभियुक्त दिलसाज उर्फ दिलशाद, पुत्र असलम अंसारी, निवासी बैरिया पश्चिम टोला, पर धारा 457, 504 भादवि और धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया। न्यायालय ने धारा 8 पॉक्सो एक्ट के तहत 4 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने, धारा 457 भादवि में 4 वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने, तथा धारा 504 भादवि में 1 वर्ष सश्रम कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न चुकाने पर क्रमशः 3 माह और 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
वादी ने थाना बैरिया में शिकायत दर्ज कराई थी कि अभियुक्त दिलसाज ने रात में उनके घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म का प्रयास किया। साथ ही गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई।
By- Dhiraj Singh
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