हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास
बलिया। बलिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-4 ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्या के एक मामले में अभियुक्त गोपाल यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।थाना बांसडीह रोड में दर्ज मुकदमा संख्या 153/2021 के तहत धारा 302 और 34 भादवि में अभियुक्त गोपाल यादव, पुत्र स्व. दीनदयाल यादव, निवासी गजियापुर, थाना बांसडीह रोड, का विचारण चल रहा था। अभियोजन पक्ष के सहायक शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद, न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर गोपाल यादव को दोषी ठहराया। हालांकि, मामले में अन्य तीन अभियुक्तों—आजाद यादव, राजू यादव और बब्लू पटेल—को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया।
घटना का विवरण
1 नवंबर 2021 को वादी ने थाना बांसडीह रोड में शिकायत दर्ज की थी कि उनके बड़े भाई राजेंद्र यादव (55) अपनी पत्नी उर्मिला देवी और बेटी शारदा देवी के साथ परसपुर के पास पानी की टंकी पर धान की पिटाई कर रहे थे। उसी दौरान गोपाल यादव, आजाद यादव, राजू यादव और बब्लू पटेल टंकी में जहर (रोगार) डालने जा रहे थे। राजेंद्र यादव, जो टंकी पर ऑपरेटर का काम करते थे, ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस पर गोपाल यादव ने कट्टे से राजेंद्र यादव पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
By- Dhiraj Singh
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