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जानलेवा हमले के आरोपी को 5 साल की सजा




बलिया। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जानलेवा हमले के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।


पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से यह फैसला आया। अदालत ने थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 09/2021 धारा 307 भादवि में आरोपी बेचू राम पुत्र ढोढा राम, निवासी बिगही, चमार टोला, थाना बांसडीह रोड को दोषी करार दिया। अर्थदंड न देने पर आरोपी को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


घटना का विवरण

13 जनवरी 2021 की रात पुलिस टीम वैशाली तिराहा, रेलवे स्टेशन के सामने गश्त पर थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि जिला कारागार से फरार कुख्यात अपराधी और पुरस्कार घोषित अभियुक्त बेचू राम बलिया शहर में किसी बड़ी वारदात की योजना बनाने आ रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने एससी कॉलेज चौराहे के पास घेराबंदी की। इस दौरान बेचू राम ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। मौके पर उसे गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज किया गया और बाद में न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।


मामले की पैरवी एडीजीसी रामनरेश यादव ने की।


बलिया पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आगे भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई और प्रभावी पैरवी की जाएगी।



By- Dhiraj Singh

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