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बैंक ऋण न चुकाने पर कोल्ड स्टोरेज सील

 


मनियर (बलिया):सरफेसी एक्ट 2002 के तहत शनिवार को मनियर थाना क्षेत्र के गौरा बंगही स्थित स्वर्गीय रामनारायण सिंह कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन और बैंक अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की। बैंक का बकाया ऋण जमा न करने के कारण यह कार्रवाई की गई।




जिला अधिकारी बलिया के आदेश पर नायब तहसीलदार बांसडीह एवं इंडियन बैंक बलिया मेन ब्रांच के प्राधिकृत अधिकारी राकेश चंद्र की देखरेख में कोल्ड स्टोरेज पर भौतिक कब्जा कर उसे सील कर दिया गया।


इंडियन बैंक के अधिकारी राकेश चंद्र ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज के प्रोपराइटर द्वारा बैंक का ऋण चुकता नहीं किया गया था, जिसके चलते सरफेसी अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई है।


उपजिलाधिकारी बांसडीह अभिषेक प्रियदर्शी ने बताया कि नायब तहसीलदार विशाल शाह मौके पर पहुंचे थे। न्यायालय के आदेश पर कोल्ड स्टोरेज को कब्जे में लेकर बैंक को सुपुर्द किया गया है।


गौरतलब है कि सरफेसी अभियान 2002 के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि कोई उधारकर्ता बैंक का ऋण समय पर नहीं चुकाता है, तो बैंक बिना किसी न्यायालय की अनुमति के उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है और नीलाम भी कर सकता है।


सूत्रों के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज पर बैंक का बड़ा बकाया लोन था और कई बार नोटिस जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। चर्चा यह भी है कि बैंक द्वारा कोल्ड स्टोरेज की नीलामी की जा चुकी है, जिसे भूमि विकास बैंक बांसडीह के चेयरमैन व मनियर निवासी कुंवर विजय सिंह पप्पू ने खरीदा है।


कार्यवाही के दौरान कुंवर विजय सिंह पप्पू, अतुल सिंह, श्रीनिवास मिश्र, धनंजय सिंह, प्रधान हलचल सिंह, शुभम सिंह सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे।


रिपोर्ट: मनु तिवारी

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